देहरादून। पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन से मतगणना तक किए जाने वाले खर्च का ब्योरा हर दिन देना होगा, इसमें खर्च के वाउचर्स, पंजिका की फोटो कॉपी सह प्रभारी अनिवार्य रूप से दाखिल करेगा। यदि कोई प्रत्याशी पंजिका में निर्धारित समय और नियमानुसार खर्च का ब्योरा नहीं देता है तो उसको छह सालों के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।
सोमवार को पंचायत चुनाव में खर्च को लेकर कोषागार सभागार में सह प्रभारी अधिकारी और निर्वाचक व्यय नियंत्रक को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य कोषाधिकारी नरेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों के अधिकतम खर्च की सीमा निर्धारित की है। इसमें नामांकन पत्र, जमानत राशि, शपथ पत्र शुल्क, मतदान सूची की सत्यापित प्रति का शुल्क भी शामिल है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को नामांकन से मतगणना तक होने वाले खर्च का ब्योरा रोज निर्वाचन व्यय लेखा पंजिका में दर्ज कराना होगा।
निर्विरोध उम्मीदवार निर्वाचन व्यय पंजिका, वाउचर्स और शपथ पत्र को नोटरी से सत्यापित कराने के बाद रिजल्ट आने के बाद 30 दिन के भीतर खर्च का ब्योरा देंगे। यह ब्योरा सह प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन व्यय नियंत्रक से प्रमाणित कराने के बाद पंचस्थानी दफ्तर में जमा कराना होगा। उन्होंने बताया कि लेखा व्यय पर नियंत्रण के लिए ब्लॉक वार व्यय नियंत्रण टीम का गठन किया है। उन्होंने कहा कि सह प्रभारी प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय रजिस्टर का निरीक्षण करेंगे। निर्धारित रोस्टर के अनुसार हर प्रत्याशी के चुनावी खर्च का परीक्षण करना होगा।