इस सत्र से पहाड़ी जिलों में 11वीं से स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले आश्रितों को 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर भी छात्रवृत्ति मिलेगी, जबकि अब तक यह छात्रवृत्ति 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही मिलती थी। इस निर्णय से पहाड़ी जिलों में रहने वाले सैकड़ों पूर्व सैनिक परिवारों के बच्चे छात्रवृत्ति के दायरे में आ जाएंगे।
सैनिक कल्याण पुनर्वास विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं के आश्रित बच्चों को सामान्य और व्यवसायिक पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, लेकिन अब तक 11वीं से स्नातक तक की पढ़ाई के साथ ही अन्य सभी कोर्स में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही छात्रवृत्ति मिलती थी। पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में पूर्व सैनिकों के अधिकतर छात्र 70 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं कर पाते थे जिससे उन्हें इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाता था।

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