May 26, 2026

Uttarakhand Review

News Portal

जीआईसी सुद्धोवाला में आयोजित किया गया विधिक जागरूकता शिविर

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार आज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाईन का पालन करते हुए राजकीय इन्टर कालेज सुधोवाला में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, शिविर में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा बनायी गयी नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधिक सेवायें) योजना के तहत जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त नालसा द्वारा बनायी गयी सभी स्कीमों के तहत भी जानकारी दी गयी। शिविर में उपस्थित विद्यार्थियों को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा प्राधिकरण सम्बंधी विभिन्न कानूनी विषयांे पर व्यक्तियों को जानकारी दी जैसेः महिला सुरक्षा, बाल सुरक्षा को लेकर पोक्सों एक्ट 2012 के अंतर्गत यौन अपराध, यौन छेड़छाड़, के अपराधों के प्रतिषेध कृत कानून की विस्तार से जानकारी दी।
इसके अतिरिक्त बाल अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा संरक्षण, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार से भी अवगत कराया। इसके अतिरिक्त उपस्थित विद्यार्थियों को अपने-अपने क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विधिक सहायता हेतु भी प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कोविड-19 महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन जैसेः मुह पर मास्क लगाना/सामाजिक दूरी का पालन करने एवं जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलना आदि के बारे अवगत कराया गया। सचिव द्वारा उत्तराखण्ड अधिनियम, 2018 में नागरिकों को क्या-क्या अधिकार दिये गये है की भी जानकारी दी गयी, जिसमें अवगत कराया गया कि पीड़ित व्यक्ति को पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने पर वह राज्य/जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों मेें सम्बंधित पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकते है। उक्त शिविर में स्थायी लोक अदालत हेतु भी प्रचार-प्रसार किया गया।