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अंकिता हत्याकाण्डः मुख्य आरोपी पुलकित की संपत्ति होगी कुर्क

पौड़ी। एसएसपी पौड़ी ने अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति कुर्क करने की संस्तुति दी है। मामले में हरिद्वार व पौड़ी के जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी गई है।
संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य की गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल पौने तीन करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट गई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार, अंकिता भंडारी की हत्या के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमे कहा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा सक्षम अदालत से उनका नार्को व पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी गई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोटद्वार ने यह अनुमति दी थी। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। वहीं, अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

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