देहरादून:- पेयजल निगम के अधिशाषी अभियन्ता इमरान अहमद को निलंबित किए जाने के शासन के आदेश को उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया है।
पेयजल सचिव अरविंद सिंह हयांकी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 11 अप्रैल तक स्थगन आदेश दिया गया है जिस क्रम में सुनवाई की तिथि तक निलंबन आदेश को स्थगित किया जाता है।

More Stories
सीएम ने मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निकालने की प्रक्रिया का अवलोकन किया
लेखक गाँव में स्थापित हुई एसटीईएम प्रयोगशाला, छात्रों में विज्ञान के प्रति बढ़ेगी जिज्ञासा
विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियां तेज, राजनीतिक दलों के साथ की अहम बैठक