
नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय ने वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन महीने आगे बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को तीन महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं को अपना रिटर्न टाखिल करने के प्रोसेस में टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा रहा था, जिस कारण अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है। इससे पहले करदाताओं को 31 अगस्त तक अपना रिटर्न प्रस्तुत करना था।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक आदेश में कहा, “यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म GSTR-9/GSTR-9A और फॉर्म GSTR-9C में रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त, 2019 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2019 कर दिया गया है।”
सीबीआईसी ने अंतिम तिथि को आगे बढ़ाते हुए कहा कि करदाताओं को कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड लोग 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच की समयावधि का वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे।

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