उत्तराखण्ड

नए परिवहन कानून के विरोध में पहिये रहेंगे जाम, आमजन होंगे हलकान

देहरादून(UK Review)केंद्र सरकार द्वारा देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया है जिसमें जुर्माना राशि कई गुना बढ़ा दी गई है। केन्द्र सरकार के फैसले के विरू़द्ध कल बुधवार को उत्तराखंड में समस्त निजी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पूरी तरह से ठप रहेंगी। उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले प्रस्तावित हड़ताल में सिटी बसें, निजी बसें, विक्रम, ऑटो, टैक्सी-मैक्सी, ट्रक व स्कूल वैन भी शामिल हैं। ऐसे में प्रदेशभर में कल स्कूली बच्चों व आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। महासंघ ने परिवहन सचिव से मुलाकात कर हड़ताल का नोटिस दे दिए है। मांग की गई है कि बुधवार को होने जा रही कैबिनेट बैठक में प्रदेश में जुर्माना राशि न बढ़ाने का फैसला लिया जाए। अगर ऐसा नही होता है तो परिवहन महासंघ बेमियादी हड़ताल पर भी जा सकता है। महासंघ ने चेतावनी दी कि यदि बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रदेश में जुर्माना राशि को लेकर कोई उचित निर्णय न लिया गया तो, ट्रांसपोर्टर बेमियादी हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि जुर्माना लागू करने के लिए एक वर्ष का वक्त लिया जाए और तब समीक्षा कर इसे लागू किया जाए। ट्रांसपोर्टरों ने उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले सोमवार को परिवहन सचिव शैलेश बगोली से मुलाकात कर अपनी बात रखी। महासंघ के संरक्षक दिनेश बहुगुणा ने कहा कि केंद्र सरकार से ट्रांसपोर्टरों के हितों की अनदेखी होने से ट्रांसपोर्ट कारोबार आज ठप हो गया है। ऑटो सेक्टर मंदी से जूझ रहा। सरकार ऐसी नीतियां लागू कर रही, जिससे परिवहन व्यवसाय संकट में पहुंच गया है। परिवहन व्यवसायियों का उत्पीडऩ किया जा रहा है।

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