उत्तराखण्ड

जिला पंचायत व् क्षेत्र पंचायतों के 50 सदस्य गायब होने पर , आयोग ने लगाई फटकार नही मिले तो दर्ज करो मुकदमा

जिला और क्षेत्र पंचायतों के अध्यक्षों के चुनाव में सदस्यों की खरीद फरोख्त, अपहरण, सदस्यों को विदेश घुमाने तक के आरोप लगते रहे हैं। इस बार देहरादून निवासी और अधिवक्ता विपुल जैन की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया।

हाईकोर्ट ने 17 अक्तूबर 2019 को आदेश पारित कर यह साफ कहा कि अगर खरीद फरोख्त या अन्य तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख के चुनाव का प्रभावित होना पाया जाता है तो मुकदमा दर्ज करें। प्रदेश के चार जिलों से करीब 50 जिपं व क्षेपं सदस्य लापता है। इस क्रम में शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को पत्र लिख कर गायब करीब 50 जिला एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों का पता लगाने का आदेश दिया है।

आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल के आठ विकासखंडों से करीब 50 जिला और क्षेत्र पंचायत के सदस्य गायब होने की सूचना है।आयोग ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को इन गायब सदस्यों का पता लगाने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। आयोग के सचिव रोशन लाल के मुताबिक अभी जिलों से इस मामले में रिपोर्ट नहीं मिली है।

Related posts

ऑल इंडिया आईपीएससी अंडर-17 बॉयज टूर्नामेंट में बास्केटबॉल कोर्ट पर देहरादून के पेसल वीड स्कूल का रहा दबदबा

Anup Dhoundiyal

प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना हमारी शीर्ष प्राथमिकताओं मेंः सीएम 

Anup Dhoundiyal

टीएचडीसी इंडिया ने किया 5वीं उत्तराखंड राज्य स्तरीय योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन

Anup Dhoundiyal

Leave a Comment