नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी स्थित मुखानी चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि फ्लाई ओवर बनाने के लिए सभी औपचारिताएं पूरी कर ली गई हैं, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जानी है. आचार संहिता लागू होने के कारण इसमें अभी रोक लगाई गई है।
बता दें कि इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई. जिसमें मुखानी हल्द्वानी निवासी पूरन चन्द्र जोशी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि कालाढूंगी रोड पर खासकर मुखानी चौराहे के पास आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इससे स्कूल, ऑफिस समेत अन्य जरूरी कार्य के लिए इस मार्ग से आने-जाने वाले अधिकांश लोग जाम में फंसे रहते हैं और नियत समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। जिससे कालाढूंगी रोड पर मुखानी चौराहे के पास लोगों को जाम से दो चार न होना पड़े. ऐसे में कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को नियत है।