Breaking उत्तराखण्ड

अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज

देहरादून। ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के चर्चित मामले की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जो आज बुधवार को दिया गया।
अपने निर्णय में कोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है। इससे पहले कोर्ट ने मृतका के माता, पिता को याचिका में पक्षकार बनाते हुए उनसे अपना विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था। उनसे भी कोर्ट ने पूछा था कि एसआइटी की जांच पर क्यों संदेह है। जबकि एसआईटी ने कहा था कि रिसॉर्ट के कमरे को बुलडोजर से ध्वस्त करने से पहले फोटोग्राफी कर ली गई थी।
मृतका के कमरे से भी एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला था। अंकिता की माता सोनी देवी व पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने व दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें आरोप लगाया था कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है।

Related posts

भरसार विश्वविद्यालय ने मानदेय एवं निर्माण कार्यों के लिए मांगे 25 करोड

Anup Dhoundiyal

प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक मे बोले बीजेपी प्रभारी गौतम अब घर घर बढ़ायंे सक्रियता

Anup Dhoundiyal

बर्फबारी के चलते थल-मुनस्यारी मार्ग दूसरे दिन भी बंद

Anup Dhoundiyal

Leave a Comment