उत्तराखंड के पंचायत चुनाव होने से पहले पौड़ी जिले में सरकारी धन को गबन करने व शासकीय बकाया धन के दृष्टिगत पौड़ी गढ़वाल के 29 ग्राम प्रधानों पर 40 लाख रुपये वसूली के आदेश दे दिए गए हैं आपको बता दें कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2019 का कार्य करती महान है ऐसे में उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2019 की धारा 8 क मैं कोई भी पूर्व पंचायत पदाधिकारी जिस पर सरकारी धन की वसूली चल रही हो क्या सरकारी धन का गबन किया गया हो उनके खिलाफ उत्तराखंड पंचायती राज का यह फैसला एक बार फिर पंचायत चुनाव के पूर्व प्रत्याशियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है यहां तक कि 29 ग्राम प्रधानों पर अभी तक सरकारी धन के बकाए को लेकर फरमान जारी कर दिया गया है ऐसे में वह प्रत्याशी भी चुनावनहीं लड़ सकेंगे
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