देहरादून। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने देश के ऐसे 75 शहरों की लिस्ट जारी की है जहां से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा। ये शहर रेड ज़ोन या फिर हाई रिस्क एरिया के हैं जहां पर कोविड ने अपना ज़्यादा कहर बरपाया है। ऐसी जगहों से आने वाले लोग पेड क्वारंटीन या फ्री क्वारंटीन रह सकते हैं। ज़िलाधिकारी देहरादून ने बताया की रेड ज़ोन से आने वाले लोगों को 7 दिनों तक संस्थागत क्वारंटीन रहना अनिवार्य है इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा साथ ही ज़िलाधिकारी ने ये भी बताया की उत्तराखंड राज्य में भीतर नौकरी पर जाने वाले लोगों को क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं है।