June 21, 2026

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विधिक सेवा प्राधिकरण के शिविर में लोगों को कानूनी जानकारी दी गई

देहरादून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से श्री गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में बहु उद्देश्यीय विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज प्रदीप पंत ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाए जा रहे हक हमारा भी तो है अभियान के बारे में बताया। इसके साथ ही महिलाओं के अधिकारों और नशे की समस्या के बारे में भी आम जनता को जागरूक किया।
उन्होंने बताया कि देश में 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण कानून बनाया गया। इसके तहत महिलाओं, बच्चों, असहाय, निशक्त, ट्रांस जेंडर, वरिष्ठ नागरिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को कानूनी जानकारी मुहैया कराई जाती है। प्राधिकरण के तहत पैरा लीगल वॉलेंटियर लोगों को कानूनी जानकारी मुहैया कराने के साथ ही अन्य आधिकारिक जानकारी भी देते हैं। न्याय पाने के लिए निशुल्क वकील की व्यवस्था भी की जाती है। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत पैरा लीगल वॉलेंटियर किसी भी अनपढ़ व्यक्ति की सरकारी दफ्तर में सहायता करते हैं। जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव सिविल जज सीनियर डिविजन हर्ष यादव ने बताया के देहरादून जिले की प्रत्येक तहसील में मोबाइल वैन के माध्यम से भी आम जनता को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं का संरक्षण कानून की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत घरेलू रिश्ते में रहने वाली महिला को न्यायालय के आदेश पर संरक्षण दिया जाता है। परित्यक्ता को वैकल्पिक आवास, बच्चों के संरक्षण, भरण-पोषण के साथ ही इस अधिनियम में कोर्ट के किसी महिला को एकमुश्त राशि दिलाने का प्रावधान भी है। तहसीलदार चमन सिंह ने राजस्व विभाग की योजनाओं की जानकारी दी। जबकि समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन सिंह ने समाज कल्याण की योजनाओं के बारे में जानकारी मुहैया कराई। इस दौरान एसडीएम विनोद कुमार, सीओ संदीप नेगी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट, कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट, एआरटीओ मनीष तिवारी, डा. हरीश वर्मा, थानाध्यक्ष गिरीश नेगी, आरएस नेगी आदि मौजूद रहे।