देहरादून। संयुक्त उ0प्र0 के समय से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा जारी रहेगी। उत्तराखण्ड परिवहन निगम के द्वारा डी.बी.टी. लागू किये जाने की कोशिश को देवभूमि पत्रकार यूनियन की त्वरित पहल पर परवान न चढ़ सकी।
यूनियन के प्रदेश महामंत्री, वरिष्ठ पत्रकार वी0डी0 शर्मा के अनुसार शासनादेश दिनांक 18 मार्च 2006 के तहत मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निशुल्क यात्रा की सुविधा हासिल है। इसके विपरीत रोडवेज प्रबन्धन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) लागू करना चाह रही थी जिसमें परिचय पत्र दिखाने पर पहले पूरा किराया देना होगा बाद में किराये की राशि बैंक अकाउन्ट में भेजे जाने का प्राविधान है।
उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 69/ग्ग्प्प्/2006 दिनांक 18 मार्च 2006 के बिन्दु 3 में स्पष्ट प्राविधान किया गया है पत्रकारों द्वारा की गई निशुल्क यात्रा का एक कंसोलिडेटिड बिल सूचना विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तराखण्ड परिवहन निगम को सूचना विभाग एक मुश्त भुगतान कर देगा।
देवभूमि पत्रकार यूनियन इस मामले को परिवहन मंत्री यशपाल आर्य, सचिव/महानिदेशक सूचना विभाग, प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड परिवहन निगम से लेकर महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री तक इस मामले को प्रभावी ढंग से पहुंचाया और डी.बी.टी. योजना से पत्रकारों को होने वाली आर्थिक व व्यवहारिक कठिनाईयों से अवगत कराया। यूनियन ने रोडवेज प्रबन्धन को स्पष्ट चेतावनी भी दी कि यदि रोडवेज प्रबन्धन इकतरफा फैसला कर जबरन डी.बी.टी. योजना थोपने की कोशिश करेगा तो विवश होकर उच्च न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होना पड़ेगा। रोडवेज प्रबन्धन ने देवभूमि पत्रकार यूनियन की त्वरित पहल व प्रयासों पर इस योजना का प्रस्ताव स्थगित कर दिया।
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