नैनीताल- (UK Review)नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की नगर निगम व नगर पंचायत सेलाकुई में दो माह के भीतर चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर कराने को कहा है। बता दें कि मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन व आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। रुड़की नगर निगम के पूर्व मेयर यशपाल राणा व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार ने पाडली व रामपुर गुजर को 2015 में नगर निगम में शामिल किया था, लेकिन सरकार द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से पिछले साल दिसंबर में नोटीफिकेशन जारी कर इन दो गांवों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया जो नियम विरुद्ध है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि एक बार अगर किसी गांव को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है तो उसे बाहर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। साथ ही दोनों गांवों को नगर निगम से बाहर करने का कोई कारण ग्रामीणों को नहीं दिया गया है।
रुड़की नगर निगम व नगर पंचायत सेलाकुई में दो माह में चुनाव कराने के निर्देश

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