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- दिल्ली अदालत ने माना, नाबालिग की सहमति से संबंध बनाना भी है अपराध निचली अदालत ने 15 वर्षीय एक किशोरी के मामले में दिया फैसला दोस्ती करने के बाद उसका दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों को ठहराया दोषी शारीरिक संबंध के लिए नाबालिग की सहमति का नही है कोई महत्व इसलिए दोनों आरोपी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के है दोषी
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