देहरादून।(UK Review) त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को निष्पक्ष, निर्विघ्न, शांतिपूर्वक, पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराने के लिए प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाओं का अंजाम दे रहा है। राज्य में चुनाव प्रक्रिया तीन चरणों में आयोजित की जा रही है। जनपद में प्रथम चरण में 5 अक्टूबर को विकासखण्ड डोईवाला एवं रायपुर, द्वितीय चरण 11 अक्टूबर को सहसपुर एवं कालसी तथा तृतीय चरण में 16 अक्टूबर को विकासनगर एवं चकराता प्रातः 08 बजे से 05 बजे तक मतदान प्रक्रिया सम्पन्न कराई जायेगी।त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के तहत जनपद में कुल 583 मतदान केन्द्र एवं 923 मतदान स्थल है, जिनमें ब्लाक चकराता में 131 मतदान केन्द्र व 134 मतदेय स्थल, कालसी में 120 मतदान केन्द्र व 127 मतदेय स्थल, विकासनगर में 109 मतदान केन्द्र व 208 मतदेय स्थल, सहसपुर में 95 मतदान केन्द्र व 197 मतदेय स्थल, रायपुर में 48 मतदान केन्द्र व 54 मतदेय स्थल तथा डोईवाला में 80 मतदान केन्द्र व 203 मतदेय स्थल शामिल है। जनपद में कुल 3335 सदस्य ग्राम पंचायत, 401 ग्राम पंचायत प्रधान, 220 क्षेत्र पंचायत व 30 जिला पंचायत सदस्यों के लिए लगभग 4 लाख 60 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत सी रविशंकर ने चुनाव ड्यूटी में लगे सभी कार्मिकों को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी भलीभांति हस्तपुस्तिका का अध्ययनकर चुनाव प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाएं तथा किसी भी प्रकार की शंका होने पर उच्चाधिकारियों से परामर्श लें।मतदान प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त विभिन्न प्रपत्रों व मत पेटिका के प्रयोग का प्रशिक्षण अपर जिलाधिकारी वि/रा बीर सिंह बुदियाल की देखरेख में मास्टर टेªनर प्रवीण गोस्वामी सेवायोजन अधिकारी, नमित रमोला अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान व जिला पंचायतराज अधिकारी एम जफरखान द्वारा दिया जा रहा है। आज आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 332 पीठसीन, 332 मतदान अधिकारी प्रथम, 332 मतदान अधिकारी द्वितीय को प्रशिक्षिण दिया जाना था। प्रशिक्षण में 307 पीठासीन अधिकारी, 319 मतदान अधिकारी प्रथम तथा 319 मतदान अधिकारी द्वितीय उपस्थित हुए। जबकि 25 पीठासीन अधिकारी, 13 मतदान अधिकारी प्रथम तथा 13 मतदान अधिकारी द्वितीय अनुपस्थित रहे। उन्होंने अनुपस्थित मतदान कार्मिकों को अगले प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये, अगले प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
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